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Proposed Karnataka anti-conversion bill: उल्लंघन करने वालों को 10 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करनेवालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 18, 2021 पर 11:30 AM
Proposed Karnataka anti-conversion bill: उल्लंघन करने वालों को 10 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई

कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा बेलगावी में चल रहे विधानमंडल सत्र में संभावित रूप से पेश किये जानेवाले प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक (anti-conversion bill) में सामूहिक धर्मांतरण में लिप्त लोगों को तीन से 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि 'धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति' को 'इस तरह के धर्मांतरण के बारे में फॉर्म- II' में जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो, ऐसे किसी अधिकारी को एक महीने पहले सूचित करना होगा।

इसके साथ ही 'द कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल-2021' की ड्राफ्ट कॉपी के अनुसार गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए किया गया विवाह या विवाह के लिए किया गया धर्मांतरण को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

एक बार यह कानून लागू हो गया तो इसके दायरे में वे लोग आयेंगे जो "गलत तरीके, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी से, या इस तरह के रूपांतरण को उकसाते हैं या साजिश करते हैं।" हालांकि इस अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान अपने तत्काल पिछले धर्म में पुन: धर्मांतरण (परिवर्तित) करने पर लागू नहीं होंगे।

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