कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा बेलगावी में चल रहे विधानमंडल सत्र में संभावित रूप से पेश किये जानेवाले प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक (anti-conversion bill) में सामूहिक धर्मांतरण में लिप्त लोगों को तीन से 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि 'धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति' को 'इस तरह के धर्मांतरण के बारे में फॉर्म- II' में जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो, ऐसे किसी अधिकारी को एक महीने पहले सूचित करना होगा।
