पंजाब सरकार (Punjab Government) ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते शनिवार को राज्य में एंट्री करने वाले लोगों के लिए एक नया नियम लागू करने की घोषणा की। पंजाब में एंट्री के लिए अब कोरोना वैक्सीनेशन या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने कहा कि नया आदेश 16 अगस्त से लागू हो जाएगा।

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार से राज्य में एंट्री करने वाले सभी लोगों के लिए पूर्ण कोविड वैक्सीनेशन या निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य करने के आदेश दिए। अमरिंदर सिंह सरकार राज्य में एंट्री करने वाले लोगों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा एक कोविड समीक्षा बैठक के बाद जारी निर्देशों में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी होगी।

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अमरिंदर सिंह ने कोरोना खतरे के बीच शनिवार को राज्य में एंट्री के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया। राज्य सरकार ने कहा है कि सोमवार से दूसरे राज्यों से जो भी पंजाब में एंट्री करेगा उसके लिए कोरोना की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट या निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वालों की सख्त निगरानी की जाएगी, क्योंकि वहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है।

नए प्रतिबंध सड़क, रेल या हवाई मार्ग से पंजाब में एंट्री करने वालों पर लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसे RAT (रैपिड एंटीजन टेस्ट) से गुजरना होगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी घोषणा की थी कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी राज्य में एंट्री की इजाजत मिलेगी।

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