Night Curfew in Punjab: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने, स्कूल-कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने का फैसला किया है।
Night Curfew in Punjab: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने, स्कूल-कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने का फैसला किया है।
गृह एवं विधि विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
आदेशा के अनुसार, सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। बार, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, लाइब्रेरी तथा चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे और उनके सभी कर्मचारियों का पूर्ण वैक्सीनेशन अनिवार्य है।
साथ तही पूर्ण वैक्सीनेशन करा चुके कर्मचारियों को ही सरकारी तथा निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों में जाने की अनुमति होगी। ये सभी पाबंदियों पंजाब में 15 जनवरी तक जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में राज्य में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई।
पंजाब में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राज्य में अभी तक कोविड-19 के 6,05,922 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 16,651 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि कोरोनावायरस की तीसरी लहर आ गई है और सभी के लिए फेस मास्क अनिवार्य होना चाहिए।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।