Delhi Services Bill: विपक्ष के विरोध के बावजूद राज्य सभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ

यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्य सभा में कहा, इस बिल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। इसका मकसद दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लागू करना है

अपडेटेड Aug 07, 2023 पर 10:58 PM
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Delhi Services Bill:राज्य सभा में सोमवार 7 अगस्त को दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया

Delhi Services Bill: राज्य सभा में सोमवार 7 अगस्त को दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। हालांकि इस बिल का विपक्ष ने तगड़ा विरोध किया था। यह विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक को विधानसभा के एक डिविजन ने पास किया था। यह फिजिकल रूप से मतदान करने वाले सदस्यों की गिनती करती है।

यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्य सभा में कहा, "इस बिल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। इसका मकसद दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लागू करना है।"

राज्य सभा ने विपक्ष के मोशन को एकस्वर से खारिज कर दिया और दिल्ली सर्विस बिल को सेलेक्ट कमिटी ऑफ हाउस को भेज दिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल, 2023 लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा में बहस के जवाब में अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों ने सदन में पारित किसी भी विधेयक पर बहस में हिस्सा नहीं लिया और मणिपुर की स्थिति पर बहस को लेकर अपनी मांगों को लेकर विरोध करते रहे।


सदन में बैठे विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए अमित शाह ने पूछा कि ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि वे दिल्ली से जुड़े विधेयक में हिस्सा ले रहे हैं।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने सोमवार को विधेयक का विरोध करते हुए इसे भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताया था। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने -अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था ताकि वो राज्य सभा में शामिल हो सकें।

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First Published: Aug 07, 2023 10:37 PM

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