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West Bengal Elections: EC ने भड़काऊ भाषण देने पर सुवेंदु अधिकारी को भेजा नोटिस, 24 घंटे में जवाब देने का आदेश

चुनाव आयोग ने 29 मार्च को नंदीग्राम में सुवेंदू अधिकारी के भाषण को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 09, 2021 पर 8:14 AM
West Bengal Elections: EC ने भड़काऊ भाषण देने पर सुवेंदु अधिकारी को भेजा नोटिस, 24 घंटे में जवाब देने का आदेश

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election 2021) के सबसे हाई-प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में 29 मार्च को भड़काउ भाषण (Hate Speech) देने के मामले में चुनाव आयोग (EC) ने BJP नेता सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 29 मार्च को सुवेंदू अधिकारी के भाषण को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है।

 कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI-ML) की नेता कविता कृष्णन (Kavita Krishnan) ने सुवेंदू अधिकारी पर नंदीग्राम में भड़काऊ भाषण देने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। हेट स्पीच की शिकायत मिलने के बाद EC ने सुवेंदू अधिकारी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।

अपनी शिकायत में कविता कृष्णन ने आरोप लगाया कि BJP नेता सुवेंदू अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच दिया। आपको बता दें कि नंदीग्राम में BJP नेता सुवेंदू अधिकारी की कांटे की टक्कर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata banerjee) से है।

चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सुवेंदू अधिकारी ने अपने भाषण में एक बेगम का जिक्र किया और कहा कि उनके विपक्षी कैंडिडेट को वोट देना मिनी पाकिस्तान (Mini-Pakistan) के लिए वोट देना है।

EC ने सुवेंदू को जारी नोटिस में कहा कि उन्होंने भाषण के दौरान कमल का जिक्र करते हुए कहा कि कमल का फुल देवी-देवताओं को चढ़ाया जाता है, इसलिए कमल को वोट दें। चुनाव आयोग ने कहा कि सुवेंदू का भाषण आदर्श आचार संहिता के क्लॉज 2 और 3 का उल्लंघन है। इसमें जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

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