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Rahul Gandhi: दो साल की सजा होने पर बचेगी या जाएगी राहुल गांधी की सांसदी? 2013 में न फाड़ा होता विधेयक, तो नहीं बढ़ती मुश्किल

मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे जुड़ी सजा से जुड़ी हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दो साल जेल की सजा होने पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होगी या नहीं

Curated By: Shubham Sharmaअपडेटेड Mar 23, 2023 पर 2:29 PM
Rahul Gandhi: दो साल की सजा होने पर बचेगी या जाएगी राहुल गांधी की सांसदी? 2013 में न फाड़ा होता विधेयक, तो नहीं बढ़ती मुश्किल
राहुल गांधी को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई

सूरत (Surat) की एक अदालत ने ‘‘मोदी सरनेम’’ (Modi Surname) से जुड़े एक बयान को लेकर कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि (criminal defamation case) के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल जेल की सजा सुनाई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।

अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे जुड़ी सजा से जुड़ी हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दो साल जेल की सजा होने पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होगी या नहीं?

दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, दो साल या उससे ज्यादा समय के लिए जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘‘दोषसिद्धि की तारीख से’’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा, यानी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत तकनीकी रूप से राहुल गांधी को दो साल की सजा होने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराती है, जब तक कि हाई कोर्ट की तरफ से सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है।

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