केंद्र सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को गैर-कानूनी संगठन घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही पीएफआई के 8 सहयोगी सगठनों पर भी 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने PFI पर ये कार्रवाई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट यानी UAPA के तहत की है। UAPA के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकवादी' घोषित कर सकती है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों का संबंध स्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से है। सरकार के मुताबिक, PFI देश में एक विशेष समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था।
साथ ही पीएफआई और इसके काडर बार-बार देश में हिंसक और आतंकी गतिलिधियों में लिप्त पाए गए हैं। PFI अब उन 39 संगठनों की लिस्ट में शामिल हो गया, जिन्हें पहले देश में प्रतिबंधित किया जा चुका है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 5 कट्टरपंथी संगठनों पर, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है...
इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISFY)
खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे अन्य संगठनों के साथ इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन भी भारत में प्रतिबंधित है। भारत के अलावा इसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और अमेरिका में भी आतंकवादी संगठन माना जाता है। ISYF सिखों के लिए एक स्वायत्त देश खालिस्तान बनाना चाहता है।
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)
भारत सरकार ने 1990 में अपनी अलगाववादी गतिविधियों के कारण यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (जिसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के रूप में भी जाना जाता है) पर बैन लगा दिया था। कई रिपोर्टों के अनुसार, राजनेताओं, नौकरशाहों और कारोबारियों से धन जुटाने के लिए जबरन वसूली की गई है। ड्रग्स की तस्करी के अलावा, यह अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल है।
दीनदार अंजुमन (Deendar Anjuman)
हैदराबाद स्थित इस्लामिक धार्मिक समूह का मानना है कि इस्लाम और लिंगायतवाद के संस्थापक सिद्धांत समान हैं। 2000 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बम विस्फोट करने का आरोप लगने के बाद, 2001 में इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। हालांकि, ग्रुप ने घटनाओं में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया और कहा कि यह एक संप्रदाय था जिसने इस्लाम का अभ्यास और प्रचार किया था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (Marxist-Leninis)
1992 में आंध्र प्रदेश में CPI (ML) PW को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पार्टी को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कहा गया। पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में थे। 2004 में भाकपा (माले) PW और उसके सभी प्रमुख संगठनों को एक 'आतंकवादी' संगठन के रूप में बैन कर दिया गया था।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE)
लिट्टे का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाना था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा सहित कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं ने लिट्टे को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद की। नतीजतन, भारत, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित 33 देशों ने लिट्टे को एक आतंकवादी ग्रुप के तौर पर बैन लगा दिया।