केंद्र सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को गैर-कानूनी संगठन घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही पीएफआई के 8 सहयोगी सगठनों पर भी 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने PFI पर ये कार्रवाई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट यानी UAPA के तहत की है। UAPA के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकवादी' घोषित कर सकती है।
