Get App

RBI ने Mynd Solutions पर लगाया 13.90 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

RBI का कहना है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। RBI ने Mynd सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 13,90,000 का जुर्माना लगाया है

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Dec 29, 2022 पर 8:30 PM
RBI ने Mynd Solutions पर लगाया 13.90 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है वजह
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Mynd सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Mynd सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI का कहना है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। RBI ने Mynd सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 13,90,000 का जुर्माना लगाया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 (PSS एक्ट) की धारा 30 के तहत RBI में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है। TReDS कई फाइनेंसरों के माध्यम से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के ट्रेड की प्राप्तियों के फाइनेंसिग/डिस्काउंटिंग की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।

जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस

केंद्रीय बैंक ने ऑब्जर्व किया कि एंटिटी में नॉन-प्रमोटर शेयरहोल्डिंग TReDS ऑपरेटरों के लिए तय 10 फीसदी की सीमा से अधिक हो गई थी। इसके तहत, Mynd सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में कंपनी को कारण बताने के लिए कहा गया कि निर्देशों का पालन न करने पर कंपनी के ऊपर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। RBI ने पर्सनल हीयरिंग के दौरान Mynd के जवाबों और ओरल सबमिशन पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि कंपनी ने निर्देशों का पालन नहीं किया है और मॉनेटरी पेनल्टी लगाया जाना जरूरी है।

इस धारा के तहत लगाया गया जुर्माना

सब समाचार

+ और भी पढ़ें