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Same-Sex Marriage : सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा नहीं दिया, यहां जानिए इस मामले से जुड़ी हर बारीकियां

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने का काम संसद का है। इस तरह, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस संवेदनशील मसले को सरकार के पाले में डाल दिया है। इस मसले पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 5 जज शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने करीब पांच साल पहले समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसे एक बुनियादी फैसला माना गया था

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Oct 17, 2023 पर 4:18 PM
Same-Sex Marriage : सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा नहीं दिया, यहां जानिए इस मामले से जुड़ी हर बारीकियां
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में सेम सेक्स मैरिज मसले से जुड़ी सभी याचिकाओं को देशभर से अपने पास मंगाने का आदेश दिया था। उसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की। इस बेंच में जस्टिस एस के कॉल, जस्टिस एस आर भट्ट, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली शामिल थीं।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेम सेक्स मैरिज (Same Sex Marriage) मामले पर फैसला सुना दिया है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने का काम संसद का है। इस तरह, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस संवेदनशील मसले को सरकार के पाले में डाल दिया है। इस मसले पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 5 जज शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने करीब पांच साल पहले समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसे एक बुनियादी फैसला माना गया था।

समलैंगिक संबंध को क्राइम की श्रेणी से बाहर किया था

सुप्रीम कोर्ट के 5 साल पहले के इसे फैसले से समलैंगिक संबंध में दिलचस्पी रखने वाले समुदाय को बड़ी राहत मिली थी। इससे पहले उन्हें किसी तरह का कानूनी संरक्षण हासिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रोग्रेसिव माना गया था। इससे उन लोगों को बड़ा झटका लगा था, जो सेक्सुअल रिलेशंस के मामले में परंपरा से एक इंच भी हटने को तैयार नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा?

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