Shraddha Walkar Murder Case: श्रद्धा वालकर हत्याकांड (Shraddha Walkar Murder Case) में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार को साकेत कोर्ट में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawala) के खिलाफ 6,629 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर 7 फरवरी तक कर दी है।
आफताब पर अपनी 27 वर्षीय लिव-इन-पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है। जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने पूछा कि आरोप पत्र कितने पन्नों का है, तो जांच अधिकारी ने कहा कि इसमें 6,629 पन्ने हैं।
इस पर जज ने कहा, “यह बहुत बड़ा है। आखिरकार आज अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दिया गया।” अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी।
मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान, आफताब ने अदालत से कहा कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहता है।
एक सूत्र ने पीटीआई से कहा था कि डीएनए रिपोर्ट से श्रद्धा वालकर की हत्या की पुष्टि हुई थी। घटना के सामने आने के बाद हमने उसके पिता और भाई से सैंपल एकत्र किए गए। जांच अधिकारी ने कहा था कि पूनावाला ने पॉलीग्राफ और नार्को-एनालिसिस जांच और पुलिस पूछताछ के दौरान जो बयान दिए, वे एक जैसे थे। नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ जांच रिपोर्ट अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं हैं।
पूनावाला पर श्रद्धा वालकर की 18 मई 2022 को गला घोंटकर हत्या करने, उसके शव के 35 टुकड़े करके उन्हें तीन सप्ताह तक दक्षिणी दिल्ली के महरौली स्थित आवास में 300 लीटर के फ्रिज में रखने एवं उन्हें कई दिनों तक शहर के विभिन्न हिस्सों में फेंकने का आरोप है। उसे दिल्ली पुलिस ने नवंबर में गिरफ्तार किया था।