पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने के बाद नई खरीद पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक छूट देंगे राज्यः गडकरी

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत रोड टैक्स में छूट मिलने से नए व्हीकल्स की कीमत में कमी आएगी

अपडेटेड Aug 18, 2021 पर 12:59 PM
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व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत राज्यों के लिए एक पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने के बाद नए व्हीकल की खरीद पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट देना जरूरी होगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को रोड टैक्स कम करने को कहा है जिससे लोगों को पुराने व्हीकल्स स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

राज्यों को रोड टैक्स में डिस्काउंट का प्रतिशत तय करने की छूट होगी लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए लिमिट बनाई है।

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अधिकारियों ने बताया कि इस पॉलिसी के लिए नियमों तैयार कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को पर्सनल व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 प्रतिशत तक की कमी करने को कहा है।

इस पॉलिसी को लागू करने के लिए बहुत से राज्य तैयार हैं। हालांकि, कुछ राज्य इसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार की योजना व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए नियमों की अधिसूचना अगले महीने के अंत तक जारी करने की है।


एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कानूनी राय ली गई है। कॉनकरेंट लिस्ट के हिस्से के तौर पर केंद्र सरकार टैक्सेशन के सिद्धांत पर फैसला करने का अधिकार रखती है।

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने व्हीकल्स की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।

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