Tarun Tejpal Rape Case: गोवा की जिला अदालत ने शुक्रवार 21 मई को 8 साल पुराने रेप मामले में तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) को बरी कर दिया है। तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में अपनी महिला सहयोगी का शारीरिक शोषण करने का आरोप था।
तेजपाल ने अपने बयान में कहा है, "नवंबर 2013 में मेरी एक सहयोगी ने शारीरिक शोषण करने का मुझपर गलत आरोप लगाए थे। आज गोवा के ट्रायल कोर्ट के एडिशनल सेशल जज क्षमा जोशी ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। ऐसे मुश्किल समय में जब लोगों में साहस नहीं है उन्होंने सच का साथ दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।"
कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से स्टाफ कम होने के कारण गोवा की सेशन कोर्ट ने बुधवार 19 मई को यह फैसला 21 मई के लिए टाल दिया था। बुधवार को तेजपाल अपने परिवार के कुछ सदस्यों और वकीलों के साथ कोर्ट में मौजूद थे।
जानिए इस केस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट
तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप के आरोपों के मामले में फैसला आज सुबह आया। 8 साल पुराने इस मामले में तेजपाल के खिलाफ फाइनल दलील इस साल मार्च में दी गई थी। इस केस में कई दिलचस्प मोड़ आए।
गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ केस रजिस्टर किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तेजपाल तमाम आरोपों को खारिज करते रहे और उन्हें मई 2014 में जमानत मिली।
गोवा की क्राइस ब्रांच ने तेजपाल के खिलाफ चार्ज शीट फाइल की है। उनके खिलाफ IPC की धारी 341, 342, 354, 355-A, 355-B, 376 (2)(f) और 376 (2) (k) के तहत शोषण, गलत बर्ताव करने, शारीरिक शोषण और अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए रेप करने का आरोप लगाया है।
तरुण तेजपाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया जाए लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका नहीं मानी।