Telangana makes Telugu Compulsory subject: तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया हैं। इसमें CBSE, ICSE, IB समेत सभी राज्य में चलने वाले सभी दूसरे बोर्ड से जुड़े स्कूल शामिल हैं। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा। राज्य सरकार ने साल 2018 में तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य पढ़ाई) अधिनियम लागू किया था जिसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और दूसरे बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया गया था।
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की अगुआई वाली पिछली सरकार विभिन्न कारणों के चलते इस कानून को पहले पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई थी।
अब मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत स्कूल मैनेजमेंट के साथ बैठक कर सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे बोर्डों में नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों को तेलुगु पढ़ाने का फैसला लिया गया है जिसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।
बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए 'सिंपल तेलुगु' पाठ्यपुस्तक 'वेन्नेला' के इस्तेमाल का फैसला लिया जिससे सीबीएसई और दूसरे बोर्डों के छात्रों के लिए परीक्षा देना आसान होगा।'सिंपल तेलुगु' पुस्तक उन छात्रों के लिए उपयोगी होगी जिनकी मातृभाषा तेलुगु नहीं है या जो दूसरे राज्यों से आते हैं।
सरकार ने आदेश दिया है कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और दूसरे बोर्डों के स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्रों को तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य होगा।