Telangana makes Telugu Compulsory subject: तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया हैं। इसमें CBSE, ICSE, IB समेत सभी राज्य में चलने वाले सभी दूसरे बोर्ड से जुड़े स्कूल शामिल हैं। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा। राज्य सरकार ने साल 2018 में तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य पढ़ाई) अधिनियम लागू किया था जिसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और दूसरे बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य किया गया था।
