नए इनकम टैक्स बिल में STCG की अवधि और दर में कोई बदलाव नहीं, लोकसभा में जल्द होगा पेश

New Income tax Bill : इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। सेक्शन 101 (b) के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। फाइनांशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा

अपडेटेड Feb 12, 2025 पर 1:28 PM
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 कैपिटल गेन टैक्स के प्रावधान में बदलाव की बातें की जा रही थीं। लेकिन नए इनकम टैक्स बिल को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि 12 महीने होगी

लोकसभा में जल्द नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश हो सकता है। नए इनकम टैक्स बिल में क्या हो सकती हैं बड़ी बातें, ये बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि नये इनकम टैक्स बिल में STCG दर में बदलाव नहीं होगा। नये इनकम टैक्स बिल में STCG दर 20 फीसदी पर बना रहेगा। इक्विटी के लिए STCG अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। 12 महीने तक की अवधि को STCG (शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस) माना जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से नया बिल लागू करने का प्रस्ताव है।

इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। सेक्शन 101 (b) के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। फाइनांशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा। एसेसमेंट ईयर जैसी कोई चीज नहीं होगी। एसेसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नया Income tax bill 2025 कुल 600 पन्ने का होगा। इसमें कुल 23 चैप्टर होंगे और कुल 16 शेड्यूल होंगे। इसमें कुल 536 क्लॉज होंगे। पहले इसमें 298 सेक्शन होते थे।

बता दें कि इसके पहले एसेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर तीन अलग-अलग साल होते थे। इससे काफी कन्फ्यूजन होता था। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल होगा, उसका नाम है टैक्स ईयर। ये भारत के इतिहास का 6वां इनकम टैक्स बिल होगा। नया इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा।


गौरतलब है कि कैपिटल गेन टैक्स के प्रावधान में बदलाव की बातें की जा रही थीं। लेकिन नए इनकम टैक्स बिल को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि 24 महीने होगी। उस 24 महीने की अवधि के लोग लगत समझ रहे थे। यह सेक्शन 101 के भाग A में लिखा गया था, इसे लोग गलत तरीके से पढ़ रहे थे। जबकि उसी सेक्शन 101 के भाग B जाएंगे तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा कि इस सेक्शन में 24 महीने का जगह 12 महीने को पहले ही चुना जा चुका है। वही, यहां पर लागू होगा।

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यह भी ध्यान में रहे कि यह अभी सिर्फ एक बिल है। इस बिल को इस हफ्ते या अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा। पेश करने के साथ ही इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। वहां इस पर सलाह मशविरा होगा। ऐसे में अभी इसमें कई सारे बदलाव भी हो सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो बदलाव किए जाएंगे, उसके आधार पर इस बिल को संसद में रखा जाएगा। ऐसे में इसमें कई सारी चीजें बदल भी सकती हैं, इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं।

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