Indian Railways: जनरल टिकट पर भी लग सकता है जुर्माना! इन नियमों का जरूर करें पालन

Indian Railways: अगर आप जनरल टिकट से ट्रेन का सफर कर रहे हैं तो इससे जुड़े नियमों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटी सी चूक से मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इन टिकटों की वैलिडिटी कुछ घंटों की ही होती है। ऐसे में टिकट लेने के तुरंत बाद ट्रेन पपकड़ लेनी चाहिए। ज्यादा देर होने पर इन टिकटों पर वैलिडिटी खत्म हो जाती है

अपडेटेड Sep 17, 2024 पर 4:48 PM
Indian Railways: टेन के जिन डिब्बों में रिजर्वेशन की सुविधा नहीं होती है। उन बोगियों में जनरल टिकट के जरिए सफर कर सकते हैं।

लंबे सफर के लिए आज लोग भारतीय रेलवे को पहली प्राथमिकता देते हैं। ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों के लिए कई कैटेगरी मुहैया कराई गई हैं। इनमें जनरल, स्लीपर, एसी जैसी कैटेगरी शामिल है। ऐसे ही ट्रेन में कुछ जनरल कोच लगाए जाते हैं। इन बोगियों में सफर के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे में अगर आप जनरल टिकट के जरिए सफर कर रहे हैं तो इसके नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक गलती होने पर जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि जनरल टिकट की भी वैलिडिटी होती है। इसी के तहत इन टिकटों के जरिए सफर किया जाता है।

रेलवे ने अनरिजर्व्ड टिकट पर दिनभर यात्रा करने की चालबाजी को रोकने के लिए सफर शुरू करने की समयसीमा तय की है। पहले बिना वक्त की पाबंदी वाले नियम की वजह से टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था। इससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी को रोकने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकट की समयसीमा का निर्धारण कर दिया है।

जनरल टिकट खरीदने पर 3 घंटे में यात्रा करें शुरू


भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर-भीतर ट्रेन पकड़ना जरूरी है। वहीं, यात्रा अगर 200 किलोमीटर या इससे अधिक की है तो 3 दिन पहले जनरल टिकट लिया जा सकता है। अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर से भी कम दूरी की यात्रा के लिए टिकट लेता है, तो जिस स्‍टेशन तक उसे जाना है, वहां जाने वाली पहली ट्रेन के छूटने तक या टिकट खरीदने के 3 घंटे बाद तक उसे यात्रा शुरू करनी ही होती है। ऐसे में अगर आपका टिकट 199 किमी की दूरी के लिए है तो 3 घंटे के बाद तुरंत यात्रा करना है।

भरना पड़ सकता है जुर्माना

अगर ऐसा नहीं किया तो बिना टिकट के यात्रा मानी जाती है और जुर्माना वसूला जाता है। वहीं 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू न करने पर आप टिकट को न तो कैंसिल करा सकते हैं और न ही उस पर किसी दूसरी ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं। कुछ लोग जनरल टिकट से यात्रा पूरी करते ही उनका टिकट लेकर किसी दूसरे को बेच देते थे। जिससे वो दिन भर जनरल टिकट से सफर करते रहते थे। इसी चालबाजी को रोकने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है।

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