कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की कथित आत्महत्या मामले में निकिता सिंघानिया के खिलाफ FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारी सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया से तलाक के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग करने और कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने मौखिक रूप से यह आदेश पारित किया।
