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"आप जांच क्यों नहीं कराना चाहतीं?" हाई कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी से किया सवाल, FIR रद्द करने की मांग भी ठुकराई

न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने मौखिक रूप से यह आदेश पारित किया। सुभाष की पत्नी की मांग को अस्वीकार करते हुए बेंच ने कहा कि FIR में आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज करने के लिए सभी सबूत मौजूद हैं। जज ने कहा, "बेंच और क्या देख सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 06, 2025 पर 9:14 PM
"आप जांच क्यों नहीं कराना चाहतीं?" हाई कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी से किया सवाल, FIR रद्द करने की मांग भी ठुकराई
Atul Subhash suicide: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की कथित आत्महत्या मामले में निकिता सिंघानिया के खिलाफ FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की कथित आत्महत्या मामले में निकिता सिंघानिया के खिलाफ FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारी सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया से तलाक के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग करने और कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने मौखिक रूप से यह आदेश पारित किया।

सुभाष की पत्नी की मांग को अस्वीकार करते हुए बेंच ने कहा कि FIR में आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज करने के लिए सभी सबूत मौजूद हैं। जज ने कहा, "बेंच और क्या देख सकती है?"

आप जांच क्यों नहीं कराना चाहतीं?

बेंच ने सिंघानिया से पूछा, "शिकायत में अपराध के शुरुआती कारण सामने आते हैं। आप जांच क्यों नहीं कराना चाहतीं?" सिंघानिया के वकील ने अदालत को बताया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में FIR दर्ज करने के लिए शिकायत में कोई आधार नहीं बनाया गया है।

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