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Karnataka Sex Scandal: प्रज्वल रेवन्ना के पिता और पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना गिरफ्तार

Karnataka Sex Scandal Case: SIT ने सबसे पहले रेवन्ना को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया और CID दफ्तर पहुंची जहां गिरफ्तारी की घोषणा की गई। गिरफ्तारी के तुरंत बाद, रेवन्ना को मेडिकल जांच के लिए बॉरिंग अस्पताल ले जाया गया

अपडेटेड May 04, 2024 पर 10:55 PM
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Karnataka Sex Scandal: प्रज्वल रेवन्ना के पिता और पूर्व पीएम देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना गिरफ्तार

JD(S) विधायक एचडी रेवन्ना को विशेष जांच समिति (SIT) ने कथित कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, जो रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही है। ये कदम बेंगलुरु की एक अदालत की तरफ मैसूर अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना की तरफ दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के तुरंत बाद उठाया गया है।

SIT ने सबसे पहले रेवन्ना को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के आवास से हिरासत में लिया और CID दफ्तर पहुंची जहां गिरफ्तारी की घोषणा की गई। गिरफ्तारी के तुरंत बाद, रेवन्ना को मेडिकल जांच के लिए बॉरिंग अस्पताल ले जाया गया।

इससे पहले, SIT ने उसे ढूंढने के लिए बचाव अभियान चलाने के बाद अपहृत पीड़िता को रेवन्ना के करीबी सहायक राजशेखर के हुनसूर तालुक के कालेनहल्ली स्थित फार्महाउस से बचाया गया था। पीड़िता जल्द ही जांच पैनल से बात करेगी।


अपहरण का मामला रेवन्ना के घर पर लगभग पांच साल तक काम करने वाली महिला के बेटे ने दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मां को 29 अप्रैल को रेवन्ना के रिश्तेदार सतीश बबन्ना ने उनके घर से अपहरण कर लिया था।

तब से पीड़िता को राजशेखर ने हुनसूर तालुक के कलेनल्ली स्थित फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा हुआ था।

एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर क्या बोले सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि वो कथित सेक्स स्कैंडल मामले में एचडी रेवन्ना के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, ''मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने अपहरण मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी, वो नहीं मिली, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने अभी तक पुलिस से बात तक नहीं की है।"

प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत खारिज

इस बीच, यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) की अग्रिम जमानत अर्जी को भी उसी दिन बेंगलुरु में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के जस्टिस संतोष गजानन भट्ट की बेंच ने खारिज कर दिया है।

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