SEBI ने माइंडट्री से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग केस में दो लोगों पर लगाया जुर्माना

दोनों इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के समय, माइंडट्री के कर्मचारी थे

अपडेटेड Oct 22, 2021 पर 10:21 AM
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मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गुरुवार को माइंडट्री के शेयरों से जुड़े एक इनसाइर ट्रेडिंग केस में दो लोगों पर जुर्माना लगाया। सेबी ने पाया कि इन दोनों ने इनसाइर ट्रेडिंग का उल्लंघन किया।

सेबी ने दो अलग-अलग आदेशों में उदय किरण लिंगमनेनी और विराट कुमार येररामल्ला पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। यह दोनों इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के समय, माइंडट्री के कर्मचारी थे।

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सेबी ने कहा कि उदय किरण लिंगमनेनी कंपनी के कर्मचारी थे और उन्होंने जांच अवधि सहित कई मौकों पर शेयरों में लेनदेन किया था। सेबी ने कहा, यह भी देखा गया कि नोटिस प्राप्त करने वालों ने उसी जांच अवधि के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक के मूल्य का लेनदेन किया था। (नोटिस मिलने वालों से यहां मतलब येररामल्ला और लिंगमनेनी से है।)

आगे यह देखा गया कि दोनों ने जांच अवधि के दौरान माइंडट्री के शेयर में 10 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया था। हालांकि, उन्होंने कंपनी को अपने लेनदेन के बारे में नहीं बताया, जैसा कि इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के तहत आवश्यक है।

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लिंगमनेनी ने जनवरी-मार्च 2019 की अवधि के दौरान 68.18 लाख रुपये के तीन ट्रांजैक्शन किए था, जबकि येररामल्ला ने 57.96 लाख रुपये के पांच ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया था।

सेबी को अक्टूबर 2018 में माइंडट्री से एक लेटर मिला था, जिसमें कंपनी के दो कर्मचारियों द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन की जानकारी दी गई थी। साथ ही इस बारे में कंपनी की तरफ से की उचित कार्रवाई के बारे में बताया गया था। इसी के बाद सेबी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी।

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