3 महीने की कटी हुई EMI भी मिलेगी वापस, बैंकों को RBI का निर्देश

इस निर्देश के मुताबिक 31 मई तक ग्राहकों को EMI वापसी की सुविधा मिलेगी। सभी बैंक EMI वापस करने की सुविधा देंगे।

अपडेटेड Apr 09, 2020 पर 11:16 AM
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अगर आप अब तक RBI से मिली EMI टालने की सुविधा का फायदा नहीं उठा सके हैं और खाते से EMI कट भी गई है, तो बैंक आपको ये रकम वापस भी कर देगा। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को इस पर निर्देश दिए हैं।

खाते में EMI होगी वापस

आरबीआई के निर्देश के अनुसार EMI कटने के बावजूद बैंक रकम वापस करेंगे। इस निर्देश के मुताबिक 31 मई तक ग्राहकों को EMI वापसी की सुविधा मिलेगी। सभी बैंक EMI वापस करने की सुविधा देंगे। हालांकि 3 महीने की EMI लौटाने के लिए ग्राहक को आवेदन देना होगा।

बता  दें कि बड़े पैमाने पर मार्च की EMI कटने के बाद बैंकों ने ये कदम उठाया है। RBI के निर्देश के बावजूद कई बैंकों ने EMI काटी थी। वहीं बैंक ग्राहकों की तरफ से आवेदन का इंतजार कर रहे थे। इसके  मुताबिक ग्राहकों को सुविधा नहीं लेने के लिए बैंक को सूचित करना था। गौरतलब है कि RBI का EMI मोरोटोरियम अपने आप लागू है। 
 
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