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Adani-Hindenburg Verdict: अदाणी मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग केस में सुनाया अपना फैसला

Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 3 जनवरी को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में सेबी की जांच को सही ठहाराया। साथ ही कोर्ट ने SEBI की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को ट्रासंफर करने की मांग को भी खारिज कर दिया है।

moneycontrol desk 1अपडेटेड Jan 03, 2024 पर 1:11 PM
Adani-Hindenburg Verdict: अदाणी मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग केस में सुनाया अपना फैसला
Adani-Hindenburg Case: चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने 24 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था

Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 3 जनवरी को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में सेबी की जांच को सही ठहाराया। साथ ही कोर्ट ने SEBI की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को ट्रासंफर करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले को सेबी से सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई मामला नहीं बनता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन-सदस्यीय बेंच ने इससे पहले 24 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के संबंध में SEBI पर लगाए गए आरोपों पर अपना असंतोष जाहिर किया। बेंच ने यह भी कहा कि किसी तीसरे पक्ष की रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता और हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बनता है।

SC का कहना है कि SEBI की जांच के लिए किसी स्वतंत्र रिपोर्ट या अखबार की कहानियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त शोध के बिना याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को चेतावनी भी दी।

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