Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 3 जनवरी को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में सेबी की जांच को सही ठहाराया। साथ ही कोर्ट ने SEBI की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को ट्रासंफर करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले को सेबी से सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई मामला नहीं बनता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन-सदस्यीय बेंच ने इससे पहले 24 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
