Adani Group News: अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में छेड़छाड़ और नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसकी जांच के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) को तीन महीने का और समय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को यह कहा है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेबी की याचिका पर 15 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। सेबी ने कोर्ट के पास याचिका दायर किया था कि उसे अडाणी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindeburg Case) पर जांच में छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। हालांकि ग्रुप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था।
करीब दो महीने पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए जांच का आदेश दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दो महीने का समय दिया था। हालांकि बाजार नियामक सेबी ने कुछ दिन पहले याचिका दायर कर छह महीने का या जितनी अवधि कोर्ट उचित समझे, उतना अतिरिक्त समय मांगा है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे तीन महीने का समय मिल सकता है। वहीं कोर्ट ने एक और पैनल बनाने का आदेश दिया था जिसने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस पैनल का काम शेयरों की उठा-पटक के बीच निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी सुझाव देना था।
अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। ग्रुप के इनकार के बावजूद शेयर और बॉन्ड्स इस झटके को संभाल नहीं सके और धड़ाम से नीचे आ गिरे। इस मामले में 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों का हित सुरक्षित कैसे रहे, इसे लेकर एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो जरूरी सुझाव दे। केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव पर सहमत थी। इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अगुवाई में एक पैनल बना जिसने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी तो वहीं सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।