बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को भेजे गए एग्जेम्प्शन लेटर के बारे में बताने का आदेश दिया है। सेबी ने इस लेटर में आईसीआईसीआई सिक्टोरिटीज को डीलिस्टिंग के लिए रिवर्स बुक-बिल्डिंग प्रोसेस से छूट दी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि सेबी को निश्चित रूप से यह लेटर अरुणा विनोद मोदी को उपलब्ध कराना होगा। मोदी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की शेयरहोल्डर थीं। उन्होंने सेबी की तरफ से कंपनी को दिए गए इस छूट को कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका मानना है कि सेबी ने यह छूट देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बाजार नियामक ने डीलिस्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया है।
