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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एग्जेम्प्शन लेटर की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग से जुड़ा है। सेबी ने आईसीआईसीआई सिक्टोरिटीज को डीलिस्टिंग के लिए रिवर्स बुक-बिल्डिंग प्रोसेस से छूट दी थी। इसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की शेयरहोल्डर अरुणा विनोद मोदी ने कोर्ट में चैलेंज किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 10, 2024 पर 4:30 PM
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एग्जेम्प्शन लेटर की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा
83.8 फीसदी पब्लिक इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर्स और 32 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर्स ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग के पक्ष में मतदान किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को भेजे गए एग्जेम्प्शन लेटर के बारे में बताने का आदेश दिया है। सेबी ने इस लेटर में आईसीआईसीआई सिक्टोरिटीज को डीलिस्टिंग के लिए रिवर्स बुक-बिल्डिंग प्रोसेस से छूट दी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि सेबी को निश्चित रूप से यह लेटर अरुणा विनोद मोदी को उपलब्ध कराना होगा। मोदी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की शेयरहोल्डर थीं। उन्होंने सेबी की तरफ से कंपनी को दिए गए इस छूट को कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका मानना है कि सेबी ने यह छूट देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बाजार नियामक ने डीलिस्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया है।

एनसीएलटी में एक दूसरा मामला भी चल रहा

इसके अलावा एक दूसरा मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में चल रहा है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) की डीलिस्टिंग के लिए शेयरधारकों को प्रभावित करने का आरोप है। 83.8 फीसदी पब्लिक इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर्स और 32 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर्स ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग के पक्ष में मतदान किया था।

आईसीआईसीआई बैंक के एंप्लॉयीज पर आरोप

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