टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल पर उठे विवाद को देखते हुए सरकार दोबारा ड्राफ्ट बिल जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले एक हफ्ते में लोगों से सुझाव मंगाने के लिए नया ड्राफ्ट बिल जारी हो सकता है। पुरानी बिल में कई खामियां है जिसे सरकार दूर करेगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंदा ने बताया कि सरकार नया ड्राफ्ट बिल जारी करके फिर से सुझाव मांगेगी। नया ड्राफ्ट बिल अगले एक हफ्ते में जारी हो सकता है।
नए बिल में TRAI की ताकत फिर से बहाल होगी। इसमें OTT रेगुलेशन को लेकर भी सरकार सफाई देगी। OTT ऐप को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टेलीकॉम कंपनियों की पेनाल्टी पर भी फिर से विचार होगा। सरकार दोबारा लाइसेंस अपराधों को non-cognizable बनाएगी इसके साथ ही कंपनियों के दिवालिया होने के प्रावधानों पर भी विचार होगा।
इस बिल को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आने वाले समय में कानूनी ढांचे को मजबूत करना और साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खतरों से निपटने की तैयारी करना है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले नामों और उनकी परिभाषाओं को नए टेलीकॉम कानून के हिसाब से फिर से तैयार किया जाएगा। इस बिल में दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में ओटीटी को भी शामिल किया गया है। अब तक तमाम तरह के सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी प्लेटफ्रॉम पर मनमाने कंटेंट आसानी से चलाए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसे काबू करने की पूरी तैयारी कर ली है।
इस बीच आई एक और बड़ी खबर के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने डीटीएच कंपनियों और ब्रॉडकास्टर को राहत दी है। दूरसंचार विभाग ने इन पर लगने वाले नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल चार्ज ( NOCC) को पूरी तरह से हटा दिया है। इससे कंपनियों की लागत कम होगी। बता दें कि अभी हर एक ट्रांसपोंडर पर 21 लाख रुपए का चार्ज लगता है। सरकार का ये आदेश 1 अक्टूबर से लागू होगा। बता दें कि इससे पहले सेटेलाइट कंपनियों का NOCC चार्ज माफ हुआ था। इस खबर के चलते Dish tv,Airtel,sun network,Zee media और Network 18 के शेयरों में ऐक्शन देखने को मिला है।