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विदेशी निवेशक भी एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडेटिव डेरिवेटिव में कर सकेंगे ट्रेडिंग, सेबी का फैसला

नए नियम के मुताबिक, कोई विदेशी निवेशक जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव में सौदे करना चाहता है वह इंडियन फिजिकल कमोडिटीज में बगैर किसी एक्सपोजर ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे FPI रूट का इस्तेमाल करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 29, 2022 पर 5:59 PM
विदेशी निवेशक भी एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडेटिव डेरिवेटिव में कर सकेंगे ट्रेडिंग, सेबी का फैसला
सेबी ने कहा है कि इस फैसले के लागू होने की तारीख के बारे में बाद में सर्कुलर के जरिए जानकारी दी जाएगी।

विदेशी निवेशकों को एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडेटिव डेरिवेटिव (ETCD) मार्केट में ट्रेडिंग की इजाजत मिल गई है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इस बारे में 29 जून को स्टेटमेंट जारी किया है। सेबी के बोर्ड ने यह फैसला लिया है। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि एलिजिबल फॉरेन इनटिटी (EFE) रूट को बंद कर दिया गया है। ईएफई रूट के तहत विदेशी निवेशकों का एक्सपोजर इंडियना फिजिकल कमोडिटीज में होना जरूरी था।

नए नियम के मुताबिक, कोई विदेशी निवेशक जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव में सौदे करना चाहता है वह इंडियन फिजिकल कमोडिटीज में बगैर किसी एक्सपोजर ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे FPI रूट का इस्तेमाल करना होगा।

सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की गहराई और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्के में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी से कमोडिटी की कीमतों के सही निर्धारण (Price Discovery) में मदद मिलेगी।

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