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गाड़ियों के ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए सरलता सरकार ने लॉन्च किया नया ‘BH' रजिस्ट्रेशन, जानिए अहम

सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन में सरलता लाने के लिए तमाम आईटी सांल्यूएशंस का एलान किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 28, 2021 पर 1:47 PM
गाड़ियों के ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए सरलता सरकार ने लॉन्च किया नया ‘BH' रजिस्ट्रेशन, जानिए अहम

सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन में सरलता लाने के लिए तमाम आईटी सॉल्यूएशंस का एलान किया है। इसी क्रम में अब पूरे देश में वाहनों के आसानी से ट्रांसफर के लिए एक नए रजिस्ट्रेशन मार्क की लॉन्चिंग की गई है। यह नए व्हीकलों के लिए होगी। इस रजिस्ट्रेशन मार्क को भारत सीरीज  (BH-series) नाम दिया गया है।

अब  BH मार्क वाले वाहनों को उस स्थिति में नए रजिस्ट्रेशन मार्क की जरुरत नहीं होगी जब उसका ओनर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को शिफ्ट करेगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस सुविधा से लोगों के निजी वाहन , देश भर के सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे।

गौरतलब है कि वर्तमान में अगर कोई व्हीकल का ओनर एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट होता है तो वह सिर्फ 12 महीने तक अपना पुराना रजिस्ट्रेशन यूज कर सकता है। 12 महीने के बाद उसको उस स्टेट में जहां वह रह रहा होता है नए सिरे से वाहन का रजिस्ट्रेशन करना होता है।

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इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया में  अभी तक तमाम तरह के दस्तावेज लगाने होते थे और कई और औपरचारिकताएं पूरी करनी होती थी जिससे व्हीकल ट्रांसफर बड़ा थकाऊ होता था। BH-series की लॉन्चिंग से निजी वाहन मालिकों को काफी राहत मिलेगी।

सड़क परिवहन मंत्रालय की इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह सुविधा वॉलांटरी बेसिस पर सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पीएसयू कंपनियों के कर्मचारियों और 4 या उससे ज्यादा राज्यों में ऑफिस रखने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारियों को दी जा रही है।

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