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बॉम्बे हाईकोर्ट से एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन को बड़ी राहत, 2 करोड़ घूस मामले में FIR रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने 5 मई को जगदीशन को राहत दी। बेंच ने यह कहते हुए इस मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया कि जगदीशन के खिलाफ की गई शिकायत सही (non-bona fide) नहीं थी

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड May 05, 2026 पर 6:37 PM
बॉम्बे हाईकोर्ट से एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन को बड़ी राहत, 2 करोड़ घूस मामले में FIR रद्द
यह एफआईआर शशिधर जगदीशन के खिलाफ घूस की शिकायत से जुड़े एक मामले में दर्ज हुई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 मई को एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया। यह एफआईआर घूस की शिकायत से जुड़े एक मामले में दर्ज की गई थी। यह शिकायत लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट की तरफ से की गई थी। यह ट्रस्ट मुंबई के मशहूर लीलावती हॉस्पिटल को चलाता है।

हाईकोर्ट ने 5 मई को जगदीशन की याचिका पर सुनाया फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 5 मई को जगदीशन की याचिका पर फैसला सुनाया। एचडीएफसी बैंक के एमडी ने याचिका दाखिल कर एफआईआर निरस्त करने और 29 मई के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आर्डर को रद्द करने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को जगदीशन के खिलाफ आई शिकायत की जांच करने का आदेश दिया था।

लीलावती मेडिकल ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR

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