वेदांता ग्रुप की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 5.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के नियम 17(1) के तहत बोर्ड स्ट्रक्चर से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के लिए की गई है। हिंदुस्तान जिंक पर यह जुर्माना सोमवार 17 मार्च 2025 को लगाया गया। हालांकि कंपनी ने शेयर बाजारों को आज 18 मार्च को भेजी एक सूचना में इस जुर्माने की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों की आवश्यक संख्या पूरी नहीं होने के कारण यह दंड लगाया गया है।