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Byju's पर लगा NCLT के ऑर्डर को तोड़ने का आरोप, सुनवाई टली

इंवेस्टर्स के मुताबिक बायजूस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाकर हालिया राइट्स इश्यू से जुटाए फंड का दुरुपयोग किया है हालांकि बायजू ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और उनके मुताबिक सबकुछ कानून के हिसाब से किया जा रहा है

अपडेटेड Apr 23, 2024 पर 5:24 PM
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इंवेस्टर्स ने बायजू पर NCLT के ऑर्डर को ब्रेक करने का आरोप लगाया है।

Investors vs Byju's: पॉपुलर एडटेक कंपनी बायजूस आजकल सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है क्योंकि इसके चार इंवेस्टर्स ने कंपनी पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT ) के ऑर्डर को ब्रेक करने का आरोप लगाया है। इंवेस्टर्स के मुताबिक बायजूस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाकर हालिया राइट्स इश्यू से जुटाए फंड का दुरुपयोग किया है। हालांकि बायजू ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और उनके मुताबिक सबकुछ कानून के हिसाब से किया जा रहा है।

आरोप

ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु पीठ ने पीक XV पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, चैन-जुकरबर्ग इनिशिएटिव और प्रोसस द्वारा "oppression and mismanagement" पर दर्ज की गई याचिका की सुनवाई को 6 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। इन इंवेस्टर्स ने दावा किया है कि बायजू ने NCLT के ऑर्डर ब्रेक करते हुए राइट्स इश्यू के फंड को 27 फरवरी से पहले एस्क्रो खाते में जमा नहीं करवाया।


इन ऑर्डर्स को किया ब्रेक

इसके अलावा, इंवेस्टर्स का आरोप है कि शेयरहोल्डिंग को ज्यों का त्यों बनाए रखने के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर देने के बावजूद बायजूस ने आगे बढ़कर राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेंट्स को शेयर बांटे। हालांकि, बायजूस ने सभी दावों का खंडन किया है और कहा है कि सबकुछ कानून के हिसाब से किया जा रहा है। दरअसल, 27 फरवरी को NCLT ने बायजूस को ऑर्डर दिया था कि जब तक ऑथराइज्ड शेयर कोस्ट नहीं बढ़ जाती, तब तक राइट्स इश्यू में शामिल इंवेस्टर्स को शेयर जारी नहीं कर सकते। इसके अलावा, कंपनी को इंवेस्टर्स के राइट्स को सेफ करने के लिए राइट्स इश्यू से मिलने वाली इनकम को एस्क्रो एकाउंट में रखने का इंस्ट्रक्शंस दिए थे।

मामले की सुनवाई टली

अब इस मामले की सुनवाई 6 जून तक टाल दिया गया है। यहां ये ध्यान देना जरूरी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट 27 अप्रैल से 26 मई तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा, जिससे इस दौरान कानूनी कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।

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