बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के प्रोसेसिंग प्लेसमेंट मेमोरेंडम (PPMs) की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म शुरू किया है। इसका लक्ष्य मंजूरी की समयसीमा कम करना और फंड लॉन्च को आसान बनाना है। नए फ्रेमवर्क के तहत, बड़ी वैल्यू वाले फंड्स (LVFs) को छोड़कर AIFs अब सेबी के पास फाइलिंग के 30 दिनों बाद नई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं और अपने PPM निवेशकों को भेज सकते हैं, अगर सेबी कोई आपत्ति नहीं जताता है। पहले यह प्रक्रिया काफी लंबी थी क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर जांच, कई चरणों की कमेंट्स और फिर से सबमिशन जैसे स्टेप थे।
