Get App

सेबी ने सेटलमेंट एप्लिकेशन जमा करने की घटाई समयसीमा, 180 दिन की जगह अब 60 दिनों में करना होगा जमा

मौजूदा समय में 'कारण बताओ नोटिस' मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर सेटलमेंट या रिजॉल्यूशन एप्लिकेशन जमा करना होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 17, 2022 पर 10:03 PM
सेबी ने सेटलमेंट एप्लिकेशन जमा करने की घटाई समयसीमा, 180 दिन की जगह अब 60 दिनों में करना होगा जमा
सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर 120 अतिरिक्त दिनों के प्रावधान को हटा दिया है

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सेटलमेंट एप्लिकेशन दाखिल करने की समयसीमा को 180 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। SEBI ने यह कदम सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के इरादे से उठाया है। बता दें कि अभी 'कारण बताओ नोटिस' मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर सेटलमेंट या रिजॉल्यूशन एप्लिकेशन जमा करना होता है।

मौजूदा समय में 'कारण बताओ नोटिस' मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटान या समाधान आवेदन जमा करना होता है। हालांकि आवेदक रिजॉल्यूशन फीस पर 25 फीसदी का अतिरिक्त भुगतान कर समयसीमा को अतिरिक्त 120 दिन बढ़वा सकते हैं। इस तरह सेटलमेंट एप्लिकेशन जमा करने की कुल समयसीमा 180 दिन हो जाती है।

अब सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर 120 अतिरिक्त दिनों के प्रावधान को हटा दिया है। इस कदम का मकसद निपटान प्रक्रिया के नियमों को युक्तिसंगत बनाना है। इसके अलावा रेगुलेटर ने आंतरिक समिति (IC) की बैठक के बाद संशोधित निपटान शर्तों का फॉर्म जमा करने की समयसीमा को भी युक्तिसंगत कर 15 दिन कर दिया है। ये 15 दिन IC की बैठक के दिन से गिने जाएंगे। मौजूदा नियमों के तहत 10 दिन के ऊपर 20 अतिरिक्त दिनों की अनुमति है।

IPO से जुड़े नियम भी बदले गए

सब समाचार

+ और भी पढ़ें