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सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट और निवेश सलाहकारों के लिए नियमों को आसान बनाया

शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स के लिए नियमों में ढील दी है। शेयर बाजार रेगुलेटर ने इसको लेकर नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक- निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स को सीधे तौर पर राहत दी गई है। अब वे अपने मौजूदा ग्राहकों को ‘सबसे अहम नियम और शर्तों’ की जानकारी ईमेल या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं, जिसे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है

अपडेटेड Feb 17, 2025 पर 10:46 PM
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SEBI ने यह बदलाव निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस संबंधी की चिंताओं को दूर करने के लिए किया है।

शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने निवेश सलाहकारों (Investment Advisors - IAs) और रिसर्च एनालिस्ट्स (Research Analysts - RAs) के लिए नियमों में ढील दी है। शेयर बाजार रेगुलेटर ने इसको लेकर नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक- निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स को सीधे तौर पर राहत दी गई है। अब वे अपने मौजूदा ग्राहकों को ‘सबसे अहम नियम और शर्तों’ की जानकारी ईमेल या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं, जिसे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है।

SEBI ने यह बदलाव निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस संबंधी की चिंताओं को दूर करने के लिए किया है। पहले ग्राहकों से MITC को फिजिकल या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए कन्फर्म कराना जरूरी था, जिससे कई समस्याएं हो रही थीं। अब SEBI ने इस नियम में राहत देते हुए ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों से MITC भेजने की अनुमति दी है।

SEBI का नया नियम

मौजूदा ग्राहकों के लिए नियम: अब निवेश सलाहकार और रिसर्च एनालिस्ट अपने मौजूदा ग्राहकों को MITC की जानकारी सिर्फ ईमेल या किसी अन्य सुरक्षित डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं। MITC की जानकारी 30 जून 2025 तक सभी मौजूदा ग्राहकों को भेजनी होगी। अब फिजिकल या डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी। नए ग्राहकों के लिए नियम: नए ग्राहकों के लिए MITC को 'शर्तों और नियमों' में शामिल किया जाएगा। सभी शर्तों और नियमों (T&C) को ग्राहक को डिस्क्लोज करना होगा और उनसे लिखित सहमति लेनी होगी।


निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स के लिए शुल्क पर नया नियम लागू किया है। इसके तहत रिसर्च एनालिस्ट एडवांस फीस सिर्फ 3 महीने तक ले सकते हैं। इनवेस्टमेंट सलाहकार एडवांस फीस 6 महीने तक ले सकते हैं।

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