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SEBI New Rule: गोल्ड-सिल्वर ETF की आज से बदल सकती है वैल्यू, SEBI ने लागू किए नए नियम

SEBI New Rule: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज 1 अप्रैल से गोल्ड और सिल्वर ETF की वैल्यूएशन के तरीके में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) अपने पोर्टफोलियो में रखे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की कीमत घरेलू (डोमेस्टिक) स्पॉट प्राइस के आधार पर तय करेंगे

Vikrant singhअपडेटेड Apr 01, 2026 पर 1:42 PM
SEBI New Rule: गोल्ड-सिल्वर ETF की आज से बदल सकती है वैल्यू, SEBI ने लागू किए नए नियम
SEBI New Rule: नए नियम से NAV (नेट एसेट वैल्यू) की गणना का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा

SEBI New Rule: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज 1 अप्रैल से गोल्ड और सिल्वर ETF की वैल्यूएशन के तरीके में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) अपने पोर्टफोलियो में रखे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की कीमत घरेलू (डोमेस्टिक) स्पॉट प्राइस के आधार पर तय करेंगे।

यह बदलाव ETF निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अब NAV (नेट एसेट वैल्यू) की गणना का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा।

क्या बदला है?

अब तक गोल्ड और सिल्वर ETF की वैल्यूएशन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का इस्तेमाल किया जाता था। खासतौर से लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) के AM फिक्सिंग प्राइस को आधार बनाया जाता था। इसके बाद इन कीमतों में करेंसी एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अन्य फैक्टर जोड़कर अंतिम NAV तय किया जाता था।

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