मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों के लिए 'सही और योग्य' संबंधी शर्त में बदलाव किया गया है। इसके तहत, इन संस्थानों के खिलाफ जारी किया गया किसी तरह का निर्देश उनके कामकाज को प्रभावित नहीं करेगा। इस नए नियम का मकसद किसी शख्स की भूमिका को संस्थानों से अलग करके देखना है।
