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SEBI ने रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स को दी राहत, ले सकेंगे एक साल की एडवान्स फीस

सेबी ने 12 फरवरी को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स और इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स अपने क्लाइंट्स से अगले एक साल की फीस ले सकते हैं। इससे रजिस्टर्ड RA और IA को काफी राहत मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 13, 2025 पर 1:47 PM
SEBI ने रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स को दी राहत, ले सकेंगे एक साल की एडवान्स फीस
सेबी के नियमों के मुताबिक, आईए को दो तिमाही यानी छह महीनों से ज्यादा समय की फीस लेने की इजाजत नहीं है।

सेबी ने रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट (आरए) और इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स (आईए) को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेबी ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि सेबी रजिस्टर्ड आरए और आईए को एक साल की एडवान्स फीस लेने की इजाजत दी जाएगी। मार्केट रेगुलेटर ने 12 फरवरी को इस बारे में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इसमें कहा गया है कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स अपने क्लाइंट्स से अगले एक साल की फीस ले सकते हैं।

सेबी नियमों में बदलाव करने को तैयार

इसका मतलब है कि सेबी रजिस्टर्ड आरए और आईए के लिए नियम बदलने जा रहे हैं। इससे पहले सेबी ने आरए के लिए जनवरी में गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें एनालिस्ट्स को तीन महीनों से आगे की फीस नहीं लेने को कहा गया था। कई आरए ने इस नियम का विरोध किया था। कुछ बड़े आरए का कहना था कि सेबी के इस नियम का उनकी इनकम पर खराब असर पड़ेगा। उनके लिए अपनी सेवाएं जारी रखनी मुश्किल हो जाएगी।

छह महीने से ज्यादा की फीस लेने की इजाजत नही

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