सेबी ने क्लाइंट खातों के सेटलमेंट मामले में ब्रोकरेज फर्मों को नियमों में ढील दी

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्रोकरेज हाउसों के ऐसे क्लाइंट्स के खातों के लिए नियमों में ढील दी है, जिन्होंने 30 दिनों से ट्रेड नहीं किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अपने पिछले आदेश में ऐसे खातों को तीन कामकाजी दिनों के भीतर सेटल करने को कहा था। सेबी ने 6 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा है कि ब्रोकरेज हाउस, सेटलमेंट की आगामी तारीखों को इस तरह के खातों में फंड सेटल कर सकते हैं

अपडेटेड Jan 06, 2025 पर 10:21 PM
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मौजूदा नियमों के मुताबिक, क्लाइंट्स के ऐसे खाते जहां पिछले 30 दिनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उनमें तीन दिनों के भीतर ट्रेडिंग मेंबर ™ द्वारा सेटल किया जाएगा।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्रोकरेज हाउसों के ऐसे क्लाइंट्स के खातों के लिए नियमों में ढील दी है, जिन्होंने 30 दिनों से ट्रेड नहीं किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अपने पिछले आदेश में ऐसे खातों को तीन कामकाजी दिनों के भीतर सेटल करने को कहा था। सेबी ने 6 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा है कि ब्रोकरेज हाउस, सेटलमेंट की आगामी तारीखों को इस तरह के खातों में फंड सेटल कर सकते हैं।

इस सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक, क्लाइंट्स के ऐसे खाते जहां पिछले 30 दिनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उनमें तीन दिनों के भीतर ट्रेडिंग मेंबर ™ द्वारा सेटल किया जाएगा। हालांकि, ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंर्ड्स फोरकम (BISF) की याचिका के बाद मार्केट रेगुलेटर ने इन शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया था।

सर्कुलर में कहा गया है, ‘ तीन कामकाजी दिनों के भीतर खाते को शर्त के तहत ट्रेडिंग मेंबर को रोजाना ऐसे क्लाइंट्स की पहचान करने की जरूरत होती है। लिहाजा, 16 जून 2021 को जारी सर्कुलर के क्लॉज 5.4 और 9 अगस्त 2024 के क्लॉज 47.4 में बदलाव किया गया है।’


जिन क्लाइंट्स के पास क्रेडिट बैलेंस है और जिन्होंने पिछले 30 दिनों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है और अगर इस तरह के क्लाइंट्स की कोई भी रकम 30 दिनों तक मेंबर के पास पड़ी हुई है, तो क्लाइंट का पूरा बैलेंस, मंथली रनिंग अकाउंट सेटलमेंट की तारीखों का लौटा दिया जाएगा। हालांकि, अगर क्लाइंट 30 दिनों और आगामी सेटलमेंट की तारीखों के भीतर ट्रेड करता है, तो क्लाइंट के खाते का सेटलमेंट ट्रेडिंग मेंबर द्वारा जारी किया जाएगा।

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