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SEBI की बड़ी कार्रवाई, NSEL से जुड़े मामले में 3 कमोडिटी ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन किया रद्द

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने तीन कमोडिटी ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। इनमें जेवी कमोडिटी (JV Commodity), ज्योति कमोडिटीज (Jyothi Commodities) और अशिका कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स (Ashika Commodities and Derivatives) शामिल है।

अपडेटेड Jul 06, 2023 पर 9:37 PM
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SEBI ने यह कार्रवाई NSEL पर पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा देने के मामले में की है

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने तीन कमोडिटी ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। इनमें जेवी कमोडिटी (JV Commodity), ज्योति कमोडिटीज (Jyothi Commodities) और अशिका कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स (Ashika Commodities and Derivatives) शामिल है। सेबी ने यह कार्रवाई अब बंद हो चुके नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (NSEL) पर पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा देने के मामले में की है। फिलहाल इन तीनों ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन को 3 महीने या उससे कम समय के लिए रद्द किया गया है और इसकी सटीक सीमा इस मामले में चल रही 2 जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी।

सेबी ने गुरुवार को इन तीनों ब्रोकर्स के खिलाफ अलग-अलग जारी आदेश में यह प्रतिबंध लगाया। SEBI ने इन तीनों आदेश में कहा कि प्लेटफॉर्म पर क्लाइंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में उनकी ट्रेंडिंग गतिविधियों में "तीनों की प्रतिष्ठा, क्षमता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चरित्र में विश्वास को खतरे में डालने वाले गंभीर तत्व हैं।"

केंद्र सरकार ने 2007 में NSEL पर कारोबार की जाने वाली कमोडिटी की खरीद और बिक्री के लिए सभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ शर्तों के साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) से छूट दी गई थी। इन शर्तों में "एक्सचेंज के सदस्यों की ओर से किसी भी छोटी बिक्री की अनुमति नहीं देना" और "दिन के अंत में ट्रेडों की सभी बकाया पोजिशन के परिणामस्वरूप डिलीवरी" शामिल था।


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हालांकि NSEL के कामकाज पर गौर करने वाले फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) ने पाया कि एक्सचेंज ने नो-शॉर्ट-सेल क्लॉज का उल्लंघन किया था और उन अनुबंधों को अनुमति दे रहा था जिनकी सेटलमेंट अवधि निर्धारित सीमा से अधिक थी।

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