JM Financial Products पर पिछले एक साल से थी SEBI की नजर, चल रही थी जांच

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को यह भी संदेह है कि कई एनबीएफसी नियमित रूप से एक ग्राहक के लिए आरबीआई की 1 करोड़ रुपये की फंडिंग सीमा को दरकिनार कर रहे हैं आरबीआई ने 2021 में आईपीओ की सदस्यता के फाइनेंसिंग के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की थी

अपडेटेड Mar 06, 2024 पर 7:14 PM
JM Financial Products Limited पर हाल ही में RBI ने एक्शन लिया है

JM Financial Products Limited पर हाल ही में RBI ने एक्शन लिया है और कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों को कहना है कि बाजार नियामक SEBI पिछले एक साल से अधिक समय से आईपीओ फाइनेंसिंग में शामिल जेएम फाइनेंशियल सहित ऋणदाताओं की जांच कर रहा है। जांच कई आईपीओ, विशेष रूप से छोटी और मिडकैप फर्मों में देखी गई बड़े पैमाने पर सब्सक्रिप्शन और आईपीओ शेयर खरीद के माध्यम से तुरंत लाभ के लिए उधार ली गई धनराशि का लाभ उठाने वाले हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों (HNI) द्वारा बढ़ी हुई भागीदारी के बाद हुई है।

फंडिंग सीमा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को यह भी संदेह है कि कई एनबीएफसी नियमित रूप से एक ग्राहक के लिए आरबीआई की 1 करोड़ रुपये की फंडिंग सीमा को दरकिनार कर रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि प्रतिभूतियों और बैंकिंग नियामकों के जरिए जारी किए गए तीन परिपत्रों के बाद आईपीओ फाइनेंसिंग की जांच बढ़ गई है। परिपत्र एक ग्राहक की प्रतिभूतियों का उपयोग दूसरे ग्राहक या यहां तक कि ब्रोकरेज के लिए धन जुटाने और आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए जारी किए जा सकने वाले लोन की सीमा निर्धारित करने के बारे में थे।


सेबी के सर्कुलर

स्टॉकब्रोकरों को क्लाइंट फंड और सिक्योरिटीज का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सेबी ने 2016 और 2019 में दो सर्कुलर जारी किए। 2016 के सर्कुलर, जिसका टाइटल Enhanced Supervision of Stockbrokers/Depository Participants है, में स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए स्टॉकब्रोकर के पास पड़े ग्राहकों के फंड की निगरानी पर दिशानिर्देश शामिल थे। 2019 के परिपत्र ने ब्रोकर्स को धन जुटाने के लिए ग्राहकों की प्रतिभूतियों को बैंकों/एनबीएफसी के पास गिरवी रखने से रोक दिया, यहां तक कि ग्राहक के ऑथोराइजेशन के साथ भी।

लोन देकर कमाई

लोगों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2021 में आईपीओ की सदस्यता के फाइनेंसिंग के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की थी। ऐसा माना जाता है कि इससे विभिन्न एनबीएफसी के लिए समस्या पैदा हो गई जो आईपीओ सदस्यता के लिए HNI को भारी लोन देकर कमाई करते हैं। इस बीच 5 मार्च को, आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को शेयरों और डिबेंचर के खिलाफ लोन देने से रोक दिया, जिसमें शेयरों के खिलाफ लोन की मंजूरी और वितरण भी शामिल था।

कंपनी ने दिया ये जवाब

जवाब में, जेएम फाइनेंशियल ने कहा, "जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई पर आरबीआई के जरिए जारी आदेश की सावधानीपूर्वक और विस्तृत समीक्षा के बाद, हम दृढ़ता से मानते हैं कि हमारी लोन मंजूरी प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने कहा है लागू नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। हम यह भी पुष्टि करना चाहते हैं कि शासन संबंधी कोई भी समस्या नहीं है, और हम अपने सभी व्यावसायिक और परिचालन मामलों को प्रामाणिक तरीके से संचालित करते हैं।"

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