Trump tarrif: टैरिफ पर कोर्ट के ऑर्डर से ट्रंप को लगा बड़ा झटका, जानिए अमेरिकी सरकार के पास अब क्या है विकल्प

Trump tariff : ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट के ऑर्डर से IT और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी है। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दो अप्रैल को लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी है। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने टैरिफ को गैरकानूनी कहा है

अपडेटेड May 29, 2025 पर 1:38 PM
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ट्रंप प्रशासन ने US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऑर्डर के खिलाफ फेडरल कोर्ट में अपील दर्ज की है। उसका कहना है कि ऐसे फैसले अनिवार्चित जजों को नहीं करना चाहिए।

Trade war : मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। दिन के हाई से निफ्टी 125 अंक तो बैंक निफ्टी 500 अंक से ज्यादा फिसला है। हालांकि मिडकैप और स्मॉलकैप आज भी कर रहे हैं जोश में हैं। वहीं फीयर इंडेक्स INDIA VIX आज 7 फीसदी फिसला है। ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट के ऑर्डर से IT और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी है। दोनों इंडेक्स 0.50 फीसदी ऊपर। IT में LTIM, एम्फैसिस और इन्फोसिस एक से दो फीसदी चढ़े हैं। वहीं सरकारी बैंक और FMCG में आज मुनाफावसूली देखने को मिल रही है।

ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट के ऑर्डर से IT और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी है। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दो अप्रैल को लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी है। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने टैरिफ को गैरकानूनी कहा है। डेमोक्रेटिक स्टेट और छोटे बिजनेस ग्रुप ने ट्रंप टैरिफ के खिलाफ मुकदमा किया था। उनका कहना है कि ट्रंप पर इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल किया है।

ट्रंप सरकार पहुंची कोर्ट


ट्रंप प्रशासन ने US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऑर्डर के खिलाफ फेडरल कोर्ट में अपील दर्ज की है। उसका कहना है कि ऐसे फैसले अनिवार्चित जजों को नहीं करना चाहिए।

सरकार के पास अब क्या है ऑप्शन

सरकार के पास अब ऑप्शन ये है कि वह सेक्शन 232 के तहत सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ लागू करे। 15 फीसदी बेसलाइन टैरिफ के साथ सेक्शन 122 के तहत टैरिफ लागू करे। बिना कांग्रेस की मंजूरी के सेक्शन 122 सिर्फ 150 दिन तक लागू रह सकता है। सेक्शन 301 के तहत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नए सिरे से ट्रेड जांच की जाय। या फिर सेक्शन 238 के तहत 50 फीसदी टैरिफ लागू हो।

किस पर असर नहीं पड़ेगा?

US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के आदेश का एल्युमीनियम और स्टील पर असर नहीं होगा। एल्युमीनियम, स्टील पर टैरिफ लागू रहेगा। इन दोनों पर सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लागू होगा।

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US कोर्ट के फैसले का असर

US कोर्ट के फैसले के असर की बात करें तो डाओ फ्यूचर्स में 600 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। US डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $66 डॉलर प्रति बैरल के पास कारोबार कर रहा है। लगातार चौथे दिन सोने में बिकवाली देखने को मिल रही है।

 

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First Published: May 29, 2025 1:38 PM

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