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बॉम्बे हाईकोर्ट से Aarti Drugs को राहत, यह आदेश हुआ रद्द

यह घोषणा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत की गई थी।।

अपडेटेड Oct 07, 2025 पर 8:30 AM
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Aarti Drugs Limited ने घोषणा की है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और सीजीएसटी और सी.ईएक्स. अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश 6 अक्टूबर, 2025 को प्राप्त हुआ था।

 

यह मामला सीजीएसटी नियमों के नियम 96(10) के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस से शुरू हुआ था, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागू ब्याज और जुर्माने के साथ 230.70 करोड़ रुपये के आईजीएसटी की मांग का प्रस्ताव था।


 

सीजीएसटी और सी.ईएक्स. अथॉरिटी ने एक आदेश पारित किया था जिसमें शामिल थे:

 

  • सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(9) के तहत 20.72 करोड़ रुपये के गलत स्वीकृत आईजीएसटी रिफंड की मांग
  • सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के साथ आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 20 के तहत 209.98 करोड़ रुपये की मांग को छोड़ देना
  • सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के प्रावधानों के तहत निर्धारित दरों पर ब्याज की मांग
  • सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74(9) के साथ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122(2)(b) के तहत 20.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाना

 

कंपनी ने उक्त आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।

 

कंपनी ने कहा कि कंपनी के फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सीजीएसटी और सी.ईएक्स. अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश को रद्द कर रहा है।

 

यह घोषणा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत की गई थी।

 

RUSHIKESH DEOLE

कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर

ICSI M. No.: F12932

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