ABB India पर लगा ₹2.70 करोड़ का जुर्माना, कस्टम्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप, जानें डिटेल

ABB India ने घोषणा की कि उसे बेंगलुरु के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ कस्टम्स के कार्यालय से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उल्लंघन के लिए एक रिडेम्पशन जुर्माना और जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। कंपनी को यह आदेश 14 अगस्त, 2025 को मिला था।

अपडेटेड Aug 18, 2025 पर 3:49 PM
  • Follow Us On Google
  • Add as a Preferred Source on Google

ABB India ने घोषणा की कि उसे बेंगलुरु के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ कस्टम्स के कार्यालय से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उल्लंघन के लिए एक रिडेम्पशन जुर्माना और जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। कंपनी को यह आदेश 14 अगस्त, 2025 को मिला था।

 

आदेश में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 और धारा 114A के तहत क्रमशः ₹3.00 करोड़ का रिडेम्पशन जुर्माना और ₹2.70 करोड़ (₹2,70,24,078) का जुर्माना शामिल है। यह जुर्माना 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-कस्टम्स के SI.No13 के तहत गलत तरीके से लाभ लेने से संबंधित है।


 

ABB India इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रही है। अपने मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी को अपीलीय स्तर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे अपने संचालन पर कोई खास असर पड़ने की आशंका नहीं है।

 

आदेश का विवरण
विवरण जानकारी
प्राधिकरण का नाम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ कस्टम्स का कार्यालय, बेंगलुरु
रिडेम्पशन जुर्माना ₹3.00 करोड़
जुर्माना ₹2.70 करोड़
धारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 और धारा 114A
आदेश प्राप्ति की तारीख 14 अगस्त, 2025

 

कंपनी को यह आदेश 14 अगस्त, 2025 को मिला था, और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और सप्ताहांत के बाद 18 अगस्त, 2025 को समीक्षा के बाद यह खुलासा किया गया था।

 

ABB India के कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर त्रिविक्रम गुडा ने रेगुलेटरी फाइलिंग में विवरण की पुष्टि की।

 

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के शेड्यूल III के भाग A के पैरा A के क्लॉज 20 के तहत आवश्यक उपरोक्त आदेश का विवरण अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।