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ABB India पर लगा ₹2.70 करोड़ का जुर्माना, कस्टम्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप, जानें डिटेल

ABB India ने घोषणा की कि उसे बेंगलुरु के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ कस्टम्स के कार्यालय से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उल्लंघन के लिए एक रिडेम्पशन जुर्माना और जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। कंपनी को यह आदेश 14 अगस्त, 2025 को मिला था।

alpha deskअपडेटेड Aug 18, 2025 पर 3:49 PM
ABB India पर लगा ₹2.70 करोड़ का जुर्माना, कस्टम्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप, जानें डिटेल

ABB India ने घोषणा की कि उसे बेंगलुरु के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ़ कस्टम्स के कार्यालय से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उल्लंघन के लिए एक रिडेम्पशन जुर्माना और जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। कंपनी को यह आदेश 14 अगस्त, 2025 को मिला था।

 

आदेश में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 और धारा 114A के तहत क्रमशः ₹3.00 करोड़ का रिडेम्पशन जुर्माना और ₹2.70 करोड़ (₹2,70,24,078) का जुर्माना शामिल है। यह जुर्माना 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-कस्टम्स के SI.No13 के तहत गलत तरीके से लाभ लेने से संबंधित है।

 

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