Everest Industries Limited को GST डिपार्टमेंट से GSTR 2A/2B की तुलना में GSTR 3B में ज्यादा ITC क्लेम करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस मिला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 29 सितंबर, 2025 को जारी किए गए इस नोटिस में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ₹3.66 करोड़ (₹3,65,81,446) की टैक्स डिमांड शामिल है।
यह कारण बताओ नोटिस सेंट्रल GST एक्ट, 2017, SGST एक्ट, 2017 और IGST एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत जारी किया गया था। GST डिपार्टमेंट ₹3.66 करोड़ (₹3,65,81,446) की वसूली का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें ₹1.19 करोड़ (₹1,18,74,263) की टैक्स डिमांड, ₹1.28 करोड़ (₹1,28,32,920) का ब्याज और CGST/MP GST एक्ट, 2017 की धारा 74 और धारा 122 के तहत ₹1.19 करोड़ (₹1,18,74,263) का जुर्माना शामिल है।
Everest Industries का मानना है कि उसके पास मजबूत कानूनी और तथ्यात्मक आधार हैं और वह अपने मामले का बचाव करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। कंपनी को इस नोटिस से किसी भी बड़े फाइनेंशियल असर की उम्मीद नहीं है और वह कारण बताओ नोटिस का जवाब तैयार कर रही है।
Everest Industries को इस नोटिस से किसी भी बड़े फाइनेंशियल असर की उम्मीद नहीं है और वह कारण बताओ नोटिस का जवाब तैयार कर रही है।