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Hindustan Zinc को झटका, इस मामले में लगा ₹45.98 लाख का जुर्माना

कंपनी को इसके अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे उम्मीद नहीं है कि उक्त आदेश का कंपनी पर कोई खास वित्तीय असर पड़ेगा।

alpha deskअपडेटेड Dec 15, 2025 पर 3:05 PM
Hindustan Zinc को झटका, इस मामले में लगा ₹45.98 लाख का जुर्माना

Vedanta Limited की सहायक कंपनी, Hindustan Zinc Limited पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मुद्दों के संबंध में सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर डिवीजन-रुद्रपुर के कार्यालय द्वारा ₹45.98 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

 

यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए CGST अधिनियम, 2017 की धारा 16 और IGST अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग से संबंधित है।

 

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