Hitachi Energy India ने जॉइंट कमिश्नर, CGST & CE, वडोदरा-I ("GST अथॉरिटी") से कथित तौर पर गलत तरीके से मंजूर किए गए रिफंड के संबंध में एक आदेश मिलने की जानकारी दी है। 31 जुलाई, 2025 के इस आदेश में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की वसूली की मांग की गई है।
GST अथॉरिटी का यह आदेश अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए कथित तौर पर गलत तरीके से मंजूर किए गए एक्सपोर्ट रिफंड से संबंधित है। इसका कारण रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते समय ई-बीआरसी/एफआईआरसी पेश नहीं करना बताया गया है।
कुल टैक्स डिमांड ₹2,296.74 करोड़ है, साथ ही ₹229.67 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है।
Hitachi Energy India का कहना है कि लगाया गया टैक्स डिमांड और पेनल्टी मनमाना, अनुचित और कानून में टिकाऊ नहीं है। कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील दायर करने की योजना बना रही है।
कंपनी इस संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलेट अथॉरिटी के पास आवश्यक अपील दायर करेगी।