ICICI Lombard General Insurance Company को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) से हाल ही में मिले एक आदेश के बाद 89.66 करोड़ रुपये की कर राहत मिली है। ITAT ने असेसमेंट वर्ष 2012-13, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से संबंधित एक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
ITAT के आदेश में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10 के तहत छूट की अनुमति दी गई है, लेकिन एक्ट की धारा 14A के तहत अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है। यह निर्णय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक संयुक्त आदेश के खिलाफ अपील करने के बाद आया है।
ITAT के आदेश से विवादित कुल कर 14.87 करोड़ रुपये है। ICICI Lombard इस आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर करने की संभावना सहित आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है।
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट वर्ष (AY) 2012-13, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए की गई अपील के खिलाफ एक संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसमें अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।
कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी या रिट याचिका दायर करने सहित अन्य उचित कार्रवाइयों का मूल्यांकन करेगी।
कंपनी को 8 अक्टूबर, 2025 को अपने कर सलाहकारों से सूचना मिली, और SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के अनुपालन में 9 अक्टूबर, 2025 को स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी।
कंपनी उक्त आदेश के खिलाफ अपील करेगी या रिट याचिका दायर करने सहित अन्य उचित कार्रवाइयों का मूल्यांकन करेगी।