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18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत GST कटौती के बाद IRCTC ने रेल नीर MRP में संशोधन किया

उपरोक्त संशोधन सरकार के निर्देशों के अनुसार है और इसका उद्देश्य कम किए गए टैक्स का लाभ रेलवे यात्रियों तक पहुंचाना है।।

alpha deskअपडेटेड Sep 21, 2025 पर 10:52 PM
18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत GST कटौती के बाद IRCTC ने रेल नीर MRP में संशोधन किया

Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (PDW) पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत होने के बाद रेल नीर बोतलों (1000 मिली और 500 मिली) के मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित भाव 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे।

 

सेबी (LODR) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 30 के अनुसार, यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशानुसार, कम किए गए टैक्स का लाभ रेलवे यात्रियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

 

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