Lemon Tree Hotels को झटका, इस मामले में लगा जुर्माना

कंपनी उक्त ऑर्डर के खिलाफ अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

अपडेटेड Aug 01, 2025 पर 7:17 AM
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Lemon Tree Hotels के शेयर को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिस, दिल्ली साउथ कमिश्नरेट से टैक्स, ब्याज और जुर्माने की मांग का ऑर्डर मिला है।

 

यह ऑर्डर 31 जुलाई, 2025 को मिला है। यह जुलाई 2012 से जून 2017 की अवधि से संबंधित है और इसमें फाइनेंस एक्ट, 1994 की धारा 73, 75, 76, 77 और 78 के तहत टैक्स, ब्याज और जुर्माने की मांग की गई है। यह मांग ग्राहकों से वसूले गए सर्विस चार्ज के कम भुगतान के कारण है।


 

कुल मांग में ₹64,41,819 का टैक्स शामिल है, साथ ही फाइनेंस एक्ट, 1994 की धारा 75 के तहत ब्याज और ₹64,41,819 का जुर्माना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, फाइनेंस एक्ट, 1994 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है।

 

कंपनी फिलहाल इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया में है।

 

ऑर्डर की डिटेल्स
जानकारी विवरण
अथॉरिटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर का ऑफिस, दिल्ली साउथ कमिश्नरेट
ऑर्डर का प्रकार टैक्स, ब्याज और जुर्माने की मांग
टैक्स की रकम ₹64,41,819
ब्याज फाइनेंस एक्ट, 1994 की धारा 75 के तहत
जुर्माना ₹64,41,819
अतिरिक्त जुर्माना ₹10,000
ऑर्डर मिलने की तारीख 31 जुलाई, 2025
उल्लंघन की अवधि जुलाई 2012 से जून 2017

 

कंपनी को निर्दिष्ट राशि को छोड़कर, अपने फाइनेंशियल कामकाज पर किसी खास असर की उम्मीद नहीं है।

 

कंपनी उक्त ऑर्डर के खिलाफ अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

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