Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने Marico का शेयर को ₹1 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह जुर्माना 2016 के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें एक खुदरा स्टोर पर कंपनी के कुछ उत्पादों की कथित गलत ब्रांडिंग की गई थी।
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने Marico का शेयर को ₹1 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह जुर्माना 2016 के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें एक खुदरा स्टोर पर कंपनी के कुछ उत्पादों की कथित गलत ब्रांडिंग की गई थी।
यह जुर्माना Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 52 के तहत लगाया गया है, जिसके लिए adjudicating officer ने 30 जुलाई, 2025 को कार्यवाही की थी। Marico के शेयर के पास उचित मंच पर इस आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
कंपनी को इस आदेश के चलते अपने फाइनेंशियल नतीजों या कामकाज पर कोई खास असर पड़ने की आशंका नहीं है।
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| अधिकारी | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) |
| कार्रवाई की प्रकृति | जुर्माना लगाना |
| जुर्माने की राशि | ₹1 लाख |
| कानून | Food Safety and Standards Act, 2006, धारा 52 |
| आदेश प्राप्ति की तारीख | 17 अक्टूबर, 2025 |
| उल्लंघन | उत्पादों की कथित गलत ब्रांडिंग |
कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों या कामकाज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।